UP Panchayat Chunav 2021: इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने उत्तर प्रदेश सरकार (UP Government) और चुनाव आयोग (Election Commission) को फटकार लगाते हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 2015 को आधार वर्ष मानकर आरक्षण व्यवस्था पूरा करने का निर्देश दिया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अपनी तल्ख टिप्पणी करते हुए प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए जारी वर्तमान आरक्षण प्रणाली नहीं चलेगी। यूपी सरकार और चुनाव आयोग को 2015 को आधार मान कर आरक्षण सूची जारी करने को कहा है।
प्रदेश सरकार ने भी पंचायत चुनाव के लिए जारी आरक्षण सूची में अपनी खामी को स्वीकार किया। साथ ही साल 2015 को मूल वर्ष मान कर आरक्षण व्यवस्था लागू करने की बात को स्वीकार कर लागू करने की बात कही है।
ऐसे में अब फिर से यूपी पंचायत चुनाव को लेकर आरक्षण सूची जारी की जाएगी। कोर्ट को ओर से पंचायती राज विभाग को 27 मार्च तक संशोधित सूची जारी करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा न्यायमूर्ति रितुराज अवस्थी व न्यायमूर्ति मनीष माथुर की खंडपीठ ने 25 मई त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव सम्पन्न कराने का आदेश पारित किया है।