अगर आपने भी अप्रैल 2019 से पहले वाहन खरीदा है तो ये खबर आपके लिए ही है। संभागीय परिवहन कार्यालय (RTO) ने ऐसे वाहनों से सम्बंधित कामकाज को ठप कर दिया है। आरटीओ ऑफिस में पुराने वाहनों से सम्बंधित कोई भी कार्य नहीं किये जायेंगे। इस तरह त्योहारी सीजन में RTO ने पुराने वाहन मालिकों की मुसीबत बढ़ा दी है।
आरटीओ ने पुराने वाहनों से सम्बंधित काम कराने के लिये उसमे हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगवाने के निर्देश दिया है। हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगवाने के बाद ही आरटीओ ऑफिस में बीमा ट्रांसफर, पंजीकरण नवीनीकरण, फिटनेस सर्टिफिकेट सहित अन्य कार्य होंगे।
आपको बता दें कि प्रयागराज मण्डल में 22 लाख 31 हजार से अधिक पुराने वाहनों में हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट नहीं लगे हैं। इनमें प्रयागराज जिले में 15 लाख 5 हजार 193, प्रतापगढ़ के 3 लाख 15 हजार 54, कौशाम्बी के एक लाख 87 हजार 605 और फतेहपुर के एक लाख 78 हजार 405 वाहन शामिल हैं।
आरटीओ में ऐसे वाहनों के फिटनेस कार्य को 15 अक्टूबर से ही रोक दिया है। आरटीओ (प्रशासन) के अनुसार शासनादेश के तहत कार्य को रोका गया है। आरटीओ में वाहनों का कोई कार्य कराने के लिए हाई सिक्योरिटी नम्बर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है।
ऐसे करें नए नम्बर प्लेट के लिए आवेदन
पुराने वाहनों के मालिक नए नम्बर प्लेट के लिए www.bookmyhsrp.com पर आवेदन कर सकते हैं।
पोर्टल खुलते ही HSRP Number Plate खुलेगा।
वहां क्लिक करते ही Private vehicle और commercial vehicle खुलेगा।
इसके खुलते ही आपको पेट्रोल, डीजल, CNG आदि गाड़ी की जानकारी देनी होगी।
यहां गाड़ी का प्रकार क्लिक करते ही अन्य विकल्पों को भरना होगा।
आखिर में वाहनों का पूरा ब्यौरा और शुल्क ऑनलाइन जमा करना होगा।
वाहनों के प्रकार के आधार पर ही नए नंबर प्लेट का शुल्क जमा करना होगा।