उत्तरप्रदेश
Uttar Pradesh Panchayat Chunav 2021: यूपी पंचायत चुनाव पर लगी रोक! इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरक्षण प्रक्रिया पर UP सरकार को लगाई फटकार

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1 month agoon
UP Panchayat Chunav 2021: यूपी पंचायत चुनाव 2021 की आरक्षण प्रक्रिया पर इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने शुक्रवार को रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने यूपी पंचायत चुनाव को लेकर यूपी सरकार (UP Government) को फटकार भी लगाई है।

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (Yogi Government) 17 मार्च को आरक्षण को लेकर फाइनल लिस्ट जारी करने वाली थी। इसके पूर्व ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार को बड़ा झटका देते हुए यूपी पंचायत चुनाव 2021 (UP Panchayat Election 2021) की आरक्षण और आवंटन की कार्रवाई पर ब्रेक लगा दी है।
इसे लेकर सभी जिलों के जिलाधिकारियों को आदेश भी भेज दिया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह फैसला अजय राय की जनहित याचिका पर सुनाया है। अब उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सोमवार को अपना जवाब दाखिल किया जाएगा।
ऐसे में अब सोमवार को सरकार द्वारा जवाब दाखिल करने के बाद ही यूपी पंचायत चुनाव को लेकर स्थिति साफ हो पाएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद अभी अपर मुख्य सचिव द्वारा प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों आरक्षण प्रक्रिया पर रोक लगाने सम्बंधित आदेश भेज दिया गया है।
आपको बता दें कि अजय कुमार की ओर से याचिका में पंचायत चुनाव की आरक्षण नियमावली को चुनौती दी गयी थी। दाखिल पीआईएल (PIL) में यूपी सरकार द्वारा फरवरी में जारी शासनादेश को चुनौती दी गयी है। यूपी पंचायत चुनाव 2021 के सीटों का आरक्षण साल 2015 में हुए चुनाव के आधार पर किये जाने की अपील की गई है।
साथ ही पीआईएल में 1995 से आगे के चुनाव को आधार बनाये जाने को गलत बताया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले से पंचायत चुनाव के प्रचार में जुटे उम्मीदवारों को बड़ा झटका लगा है।ऐसा माना जा रहा था कि 26 मार्च तक चुनाव की अधिसूचना का ऐलान कर दिया जाएगा।
वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब पंचायत चुनाव और आगे बढ़ने की उम्मीद बन गयी है। आपको बता दें कि साल 2015 में उत्तर प्रदेश में 59 हजार 74 ग्राम पंचायतें थीं। अब ग्राम पंचायत की संख्या घटकर 58 हजार 194 रह गयी है।

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