UP TET 2019: शिक्षक पात्रता परीक्षा ( टीईटी ) 2019 के परीक्षा परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी और राज्य सरकार से जानकारी मांगी है। यह जानकारी एक सप्ताह के अंदर परीक्षा नियामक प्राधिकारी और राज्य सरकार को हाईकोर्ट में देनी होगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने सरिता शुक्ला और दो अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका में टीइटी 2019 परीक्षा में पूछे गए 5 प्रश्नों के उत्तर गलत होने का आरोप लगाया गया है। मामले की अगली सुनवाई 7 दिसम्बर को होगी।
आपको बता दें कि टीईटी का परिणाम 6 फरवरी 2020 को घोषित किया गया था। याचिका में कहा गया है कि इसकी बुकलेट सीरीज सी में पूछे गए प्रश्न संख्या 42, 60, 129, 130 और 144 के विकल्प में दिए गये उत्तर सही नहीं है।